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भारत शासन अधिनियम 1858

1858 ई का भारत शासन अधिनियम-

                    1858 ई का भारत शासन अधिनियम की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 
*. भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। 

*. इस अधिनियम के तहत भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 

*. इसके तहत 15 सदस्यों कि भारत परिषद का सीजन हुआ जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा एवं 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा चिन्हित किए गए।

*. भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। 

*. अतः इस समय भारत के गवर्नर जनरल लार्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम  वायसराय हुए। 

*. मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। 

*. इस अधिनियम के तहत भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। 

*. भारत शासन अधिनियम के तहत बोर्ड आफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। 

*. भारत में शासन चलाने के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। 

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