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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 में क्या है?

अनुच्छेद 23
              भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 संविधान के भाग 4 के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। यह अधिकार भारत के नागरिकों और गैर नागरिक ,विदेशियों को भी प्राप्त है। 
          अनुच्छेद 23 मानव तस्करी बेकरी और अन्य प्रकार के विवरण बंधुआ मजदूरी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता है। 
          अपनी भाषा में बात करें तो पहले लोग गरीबों से जबरन मजदूरी करवाते थे और उसे मजदूरी के बदले कोई भी पैसा नहीं दिया जाता था इसी को सुधार करने के लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 में यह प्रावधान किया गया। 
                       

मुख्य प्रावधान अनुच्छेद 32(1) 

 * मानव के दुर्व्यापार पर प्रतिबंध, यानी की किसी भी मानव को खरीद, बेच या देह व्यापार नहीं कर सकते। 

 * बेगार और अन्य सभी प्रकार का बलात्श्रम प्रतिबंधित। यानी कि आप किसी से जबरन काम नहीं करवा सकते और किसी बच्चे से भी काम नहीं करवा सकते। 

* न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान करना भी जबरन श्रम माना जाता है। 
इसका उल्लंघन करना कानून के तहत एक दंडनीय अपराध है।

अनुच्छेद 23(2) - 
सार्वजनिक सेवा का अपवाद
 
* राज्य को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा जैसे सैन्य सेवा या आपदा राहत कार्य के लिए लागू करने का अधिकार है।

* सार्वजनिक सेवा करते समय राज्य धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर कोई किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करेगा। 

आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। 







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