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चार्टर अधिनियम 1813 ई-

1813 ई का चार्टर अधिनियम-
              1813 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण कानून था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर का नवीनीकरण किया, भारत पर क्राउन की संप्रभुता का दावा किया। 
                             चार्टर अधिनियम 1813 ई का मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 
* इस अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 

* इसके तहत कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देश के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। 

* कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। 

* कंपनी को भारतीयों के पुनरुद्धार, साहित्य और विज्ञान के प्रसार तथा शिक्षा के लिए प्रति वर्ष ₹1 लाख का अनुदान देना अनिवार्य कर दिया गया। 

* 1813 ई से पहले स्थाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी परंतु 1813 ई के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई। 

* ईसाई मिशनरियों को भारत आकर धर्म प्रचार करने की अनुमति प्रदान की गई

* स्थानीय सरकारों को नागरिकों पर कर लगाने और कर न चुकाने वालों को दंडित करने का अधिकार दिया गया। 

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