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FSSAI का ''100% Pure'' दावों पर बड़ा एक्शन, डाबर के कई फूड प्रोडक्ट्स की बिक्री पर लगी रोक,

नई दिल्ली
                भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने डाबर इंडिया के उन कई खाद्य उत्पादों की बिक्री को रोकने का निर्देश दिया है, जिस पर '100 प्रतिशत' शुद्धता या गुणवत्ता होने का दावा किया गया है।
      FSSAI के अनुसार, इस तरह की लेबलिंग अस्पष्ट है और इसे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं किया जा सकता। प्राधिकरण का मानना है कि ऐसे दावे उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकते हैं।

कौन से उत्पादों पर कार्रवाई हुई? 
           रेगुलेटर ने सोमवार को कहा कि उसने डाबर इंडिया लिमिटेड के खिलाफ रोक का आदेश जारी किया है। यह रोक... -शहद (Honey) -एप्पल साइडर विनेगर -वर्जिन नारियल तेल -तिल का तेल -देसी घी -नारियल पानी -नारियल दूध जैसे प्रोडक्ट्स की बिक्री पर लगाई गई है, जिन पर '100 प्रतिशत' होने का दावा किया गया है जो लोगों को गुमराह कर सकता है। 

प्रोडक्ट में समस्या क्या थी? 
          Dabur अपने कुछ उत्पादों पर ऐसे दावे कर रहा था जिस पर FSSAI ने कहा कि डाबर की वेबसाइट पर लिस्टेड प्रोडक्ट्स पर... 100% Natural 100% Pure 100% Purity Guaranteed 100% Organic 100% Tender Coconut Water जैसे दावे किए गए थे। रेगुलेटर ने कहा कि ऐसे दावे 'खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) नियम, 2018' का उल्लंघन करते हैं।

FSSAI को क्या खामी मिली? 
         FSSAI ने कहा कि डाबर हिमालयन ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर और डाबर ऑर्गेनिक हनी पर वैध FSSAI ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के बिना 'जैविक भारत' लोगो दिखाया जा रहा था। इसने डाबर होममेड कोकोनट मिल्क पर भी सवाल उठाए, जिसे "100 प्रतिशत प्योरिटी" के दावे के साथ बेचा जा रहा था। 
          FSSAI के अनुसार, 2018 के विज्ञापन और दावे नियमों के तहत कंपाउंड फूड्स (मिश्रित खाद्य पदार्थों) के लिए ऐसा दावा करने की इजाज़त नहीं है। रेगुलेटर ने कहा कि उसने पहले डाबर को नोटिस जारी करके गुमराह करने वाले '100 प्रतिशत' दावों को बंद करने का निर्देश दिया था, लेकिन कोई संतोषजनक सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

      FSSAI ने अब डाबर को निर्देश दिया है कि वह नोटिस में बताए गए फूड प्रोडक्ट्स के साथ-साथ '100%' होने का गुमराह करने वाला दावा करने वाले अन्य सभी फूड प्रोडक्ट्स की बिक्री तुरंत बंद करे। कंपनी से 15 दिनों के भीतर 'की गई कार्रवाई की रिपोर्ट' (Action Taken Report) जमा करने के लिए भी कहा गया है।







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