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अनुच्छेद 19, Article 19

अनुच्छेद 19-
                 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 भारत के नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। पहले मूल संविधान में सात प्रकार के मौलिक स्वतंत्रताएं थी लेकिन 24 वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 19(1) (f)  को हटा दिया गया। 
मौलिक स्वतंत्रताएं। 
         संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 मौलिक स्वतंत्रताएं निम्नलिखित है। 

वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता-                                 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 (1) (a) हमें अधिकार देता है कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को बोलने, लिखने या अन्य माध्यमों से व्यक्त करने का अधिकार (इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है)।

शांतिपूर्ण सम्मेलन- 
                         भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 (1) (b) हमें अधिकार देता है कि हम बिना हथियार के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने और सभा कर सकते हैं। 

संघ या संगठन-
                     भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 (1) (c) हमें अधिकार देता है  कोई भी संघ, संगठन या सहकारी समिति बना सकते हैं।

अबाध संचरण-
                    भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 (1) (d) हमें अधिकार देता है कि हम भारत के पूरे क्षेत्र में आने-जाने की स्वतंत्रता है 

निवास का अधिकार- 
                            भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 (1) (e) हमें अधिकार देता है कि भारत के किसी भी राज्य में रहने और बसने का अधिकार है।

व्यवसाय की स्वतंत्रता-भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 (1) (g) हमें अधिकार देता है कि आप अपनी आजीविका के लिए कोई भी पेशा, व्यापार, व्यवसाय या कारोबार कर सकते हैं।

युक्तियुक्त प्रतिबंध-
                         भारतीय संविधान का
 अनुच्छेद 19(2) में कहा गया है कि ये देश की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, या मानहानि के मामलों में सरकार इन अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। 






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