भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 तक किया गया यह भारत का प्रथम नागरिक होता है भारतीय राष्ट्रपति को भारत का नागरिक होना आवश्यक होता है।
राष्ट्रपति की शक्तियां-
राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां होती है।
* भारत के राष्ट्रपति, भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं।
* संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किये जाते हैं।
* अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति उनमें निहित हैं।
* वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक भी होते हैं।
* सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने वाला, युद्ध/शान्ति की घोषणा करने वाला होता है।
* कुछ स्थितियों में लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं।
* संसद द्वारा पारित विधेयकों को कानून में बदलने पर सहमति देता है।
* राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र बुलाने और समाप्त करने का अधिकार है।
* राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्तियां होती है।
* राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है।
* सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
* राष्ट्रपति के पास वीटो पावर की शक्तियां होती है।
* राष्ट्रपति के पास समाधान की शक्ति होती है जैसे सजा से मुक्ति करना, सजा को कम करना, सजा को बदल देना।
* राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां होती हैं जैसे राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल।
* राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है
* राष्ट्रपति सेना के पदों के अनुसार भी सबसे बड़े पद पर होते है, और भारतीय थल सेना, नौसेना, वायु सेना की कमान को भी औपचारिक रुप से संभालते है।
दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।
0 टिप्पणियाँ