अनुच्छेद 24
भारतीय संविधान का भाग 3 का अनुच्छेद 24 बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उनके शोषण को रोकने से संबंधित एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। कुछ मुख्य प्रावधान
बाल श्रम का प्रतिषेध
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 के अनुसार, 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने (Factory), खान (Mine) या अन्य किसी खतरनाक जगह, जहाँ पर जान का खतरा हो ऐसी जगह पर काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है।
मौलिक अधिकार
भारतीय संविधान के भाग-3 के अंतर्गत 'शोषण के विरुद्ध अधिकार' जो अनुच्छेद 23 और 24 का हिस्सा है।
बच्चों का पूर्ण प्रतिबंध
आपको बता दे कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का खतरनाक उद्योगों में काम पर लगाया जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। क्योंकि कारखानों उद्योगों में जान का खतरा होता है।
उद्देश्य और संबंध
शिक्षा से संबंध
आपको बता दे कि यह अनुच्छेद 24 बच्चों को काम की जगह स्कूल और शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से बनाया गया है।
कानूनी प्रावधान
इसे प्रभावी बनाने के लिए बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम, 1986 पारित किया गया जिसे बाद में 2016 में संशोधित कर 'बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम' किया गया और अन्य श्रम कानूनों के तहत सख्त दंड का प्रावधान किया गया है।
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