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1919 ई का भारत शासन अधिनियम (मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार)

भारत शासन अधिनियम 1919-
                      
            भारत शासन अधिनियम 1919 को मांटेग्यू चेल्सिफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 
*. इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। पहले राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। 

*. इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। 

*. इस अधिनियम के तहत प्रांतीय विषयों को दो अपवर्गों में विभाजित किया गया, पहला आरक्षित तथा दूसरा हस्तांतरित। 

*. इस अधिनियम के द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। 

*.1919 ई का भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। 

*. इस अधिनियम के तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। 

*. इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से तीन सदस्य का भारतीय होना आवश्यक था। 

*. इस अधिनियम के तहत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। 

*. इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यक्ष जारी करने की शक्तियों का विस्तार किया गया। 

**. मांटेग्यू चेम सपोर्ट सुधार 1919 के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला उसे समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लायड जार्ज था। 

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