भारत में विधायिका एक द्विसदनीय प्रणाली है जिस प्रकार संसद के दो सदन होते हैं, उसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्यों में विधानसभा के अतिरिक्त एक विधान परिषद भी होती है।
* वर्ष 1956 में राज्य के गठन के पश्चात् राज्य सरकार ने विधानपरिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया और 1 जुलाई, 1968 को राज्य में 90 सदस्यीय विधानपरिषद का गठन हुआ था।
* संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत, किसी राज्य की विधान परिषद में राज्य विधानसभा की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक और 40 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं।
* विधान परिषद की स्थापना के लिये एक विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करना होता है और उसके बाद राज्यपाल की मंज़ूरी की आवश्यकता होती है
इसके लिए विधानसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई सदस्यों का बहुमत से पारित प्रस्ताव को संघीय संसद के पास भेजा जाता है।
* तत्पश्चात अनुच्छेद 171(2) के अनुसार लोकसभा एवं राज्यसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है।
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विधान परिषद का कार्यकाल-
विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता हैं।
* विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है।
* विधान परिषद के कुल सदस्यों का 5/6 भाग निर्वाचन द्वारा तथा 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
* विधान परिषद एक स्थाई सदन इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता।
* संसद एक विधान परिषद का विघटन और इसका गठन कर सकती है इस तरह के किसी प्रस्ताव का राज्य विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है।
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विधान परिषद वाले राज्य तथा सीटों की संख्या-
भारत में वर्तमान समय में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं लेकिन वर्तमान समय में विधान पारिषद सिर्फ 6 राज्यों में है।
* आंध्र प्रदेश,
* तेलंगाना,
* उत्तर प्रदेश,
* बिहार,
* महाराष्ट्र,
* कर्नाटक
* आंध्र प्रदेश-
आंध्र प्रदेश राज्य में 25 लोकसभा, 175 विधानसभा तथा 58 विधान परिषद सीटों की संख्या है।
* तेलंगाना-
तेलंगाना राज्य में 17 लोकसभा, 119 विधानसभा तथा 40 विधान परिषद सीटों की संख्या है।
* उत्तर प्रदेश-
उत्तर प्रदेश राज्य में 80 लोकसभा, 403 विधानसभा तथा 100 विधान परिषद सीटों की संख्या है।
बिहार-
बिहार राज्य में 40 लोकसभा, 243 विधानसभा तथा 75 विधान परिषद सीटों की संख्या है।
महाराष्ट्र-
महाराष्ट्र राज्य में 48 लोकसभा, 288 विधानसभा तथा 78 विधान परिषद सीटों की संख्या है।
कर्नाटक-
कर्नाटका राज्य में 28 लोकसभा, 224 विधानसभा तथा 75 विधान परिषद सीटों की संख्या है।
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