भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का संविधान जितना कठोर है उतना ही लचीला भी है।
भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद 12 अनुसूची(पहले 8 थी) तथा 22 भाग हैं।
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संविधान के भाग-
भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं जो इस प्रकार है।
भाग 1= संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित, भारत राज्यों का संघ है। इसमें अनुच्छेद 1-4 तक हैं।
भाग 2= यह नागरिकता से संबंधित है इसमें अनुच्छेद 5-11 तक हैं।
भाग 3= यह मूलभूत अधिकार या मौलिक अधिकार से संबंधित है इसमें अनुच्छेद 12-35 तक हैं।
भाग 4= यह राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित है इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं।
भाग 4 क= यह मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य से संबंधित है इसमें अनुच्छेद सिर्फ 51क है।
भाग 5= यह संघ क्षेत्र से संबंधित है इसमें अनुच्छेद 52 से 151 तक हैं।
भाग 6= यह राज्य क्षेत्र से संबंधित है इसमें अनुच्छेद 152 से 237 तक हैं।
भाग 7= 7 वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसे निरसित (रद्द)कर दिया गया है।
भाग 8= यह संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है इसमें अनुच्छेद 239 से 242 तक हैं।
भाग 9= यह पंचायत से संबंधित है इसमें अनुच्छेद 243 से 243o तक है।
भाग 9 क= यह नगरपालिका से संबंधित है इसमें अनुच्छेद 243p से 243zg तक हैं।
भाग 10= यह अनुसूचित जनजाति से संबंधित है इसमें अनुच्छेद 244 से 244a तक है।
भाग 11= यह संघ और राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है इसमें अनुच्छेद 245 से 263 तक हैं।
भाग 12= यह वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है इसमें अनुच्छेद 264 से 300A तक हैं।
भाग 13= यह भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित है इसमें अनुच्छेद 301 से 307 तक हैं।
भाग 14= यह संघ एवं राज्यों के बीच सेवाओं से संबंधित है इसमें अनुच्छेद 308 से 323 तक हैं।
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भाग 15= भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है इसमें अनुच्छेद 324 से 329A तक हैं।
भाग 16= यह कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है इसमें अनुच्छेद 330 से 342 तक हैं।
भाग 17= यह राजभाषा से संबंधित है इसमें अनुच्छेद 343 से 351 तक हैं।
भाग 18= भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है इसमें अनुच्छेद 352 से 360 तक हैं।
भाग 19= यह प्रकीर्ण से संबंधित है इसमें अनुच्छेद 361 से 367 तक हैं।
भाग 20= यह संविधान संशोधन से संबंधित है इसमें अनुच्छेद सिर्फ 368 है।
भाग 21= यह अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध से संबंधित है इसमें अनुच्छेद 369 से 392 तक हैं।
भाग 22= यह संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन से संबंधित है इसमें अनुच्छेद 393 से 395 तक हैं।
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