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भारतीय संविधान की कुछ विशेष जानकारी।Some special information of Indian constitution.

भारतीय  संविधान की कुछ विशेष जानकारी Some special information of Indian constitution.
भारतीय संविधान


दोस्तों संविधान के कुछ विशेष जानकारी आपको इस आर्टिकल में मिलेगी इसलिए आर्टिकल को पूरा पढ़िए।


भारतीय संविधान - भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान लागू होने केेे समय इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थी।
जो वर्तमान में बढ़कर 348 अनुच्छेद, 25 भाग तथा 12 अनुसूचियां हो गई है। 

संविधान का निर्माण करने में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था जिसमें लगभग 6396729 रुपए का खर्च आया था।

जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हुआ
संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत कथा 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र से एवं 93 देशी रियासतों से प्रतिनिधि थे।

इस योजना के तहत जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ कुल 389 सदस्यों में से 296 सदस्यों का चुनाव किया गया जिसमें कांग्रेस 208 तथा मुस्लिम लीग को 73 एवं अन्य दलों के 15 सदस्य निर्वाचित हुए।


संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में काउंसिल चेंबर के पुस्तकालय भवन में हुई सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष चुना गया।

संविधान सभा की दूसरी बैठक की 11 दिसंबर 1946 को डॉ राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थाई अध्यक्ष चुना गया।

सन 1946 ,13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया।

1947 में संविधान तैयार करने के लिए प्रारूप समिति की स्थापना की गई प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉ भीमराव अंबेडकर जी को नियुक्त किया गया।
इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का निर्माता भी कहा जाता है।
भारतीय संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी।

भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया
संविधान सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जिसमें 15 महिलाएं भी थी।


भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत
भारतीय संविधान में कुल 10 देशों के संविधान से महत्वपूर्ण स्रोतों को शामिल किया गया।

1. संयुक्त राज्य अमेरिका
संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारे संविधान में प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन ,संविधान की सर्वोच्चता ,न्यायपालिका की स्वतंत्रता ,निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग ,उपराष्ट्रपति ,उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि, एवं वित्तीय आपात को ग्रहण किया गया है।

2. ब्रिटेन
ब्रिटेन हमारे संविधान में एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन ,संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदात्मक शासन प्रणाली एवं परमाधिकार लेख को शामिल किया गया।

3. आयरलैंड
आयरलैंड से संविधान में नीति निदेशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था ,राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य कला विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में व्यक्तियों का मनोनयन आदि जोड़ा गया।

4. ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया से भारतीय संविधान में  प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान ,केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन ,संयुक्त बैठक ,व्यापार ,वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता को ग्रहण किया गया।


5. कनाडा
संघात्मक विशेषताएं और सी शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति ,संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन ,सर्वोच्च न्यायालय का न्याय निर्णयन आदि को शामिल किया गया।

6. जर्मनी
आपात के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां जर्मनी से ग्रहण किया गया।

7. रूस
रूसे हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया।

8. दक्षिण अफ्रीका
दक्षिण अफ्रीका से सविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ।

9. फ्रांस
गणतंत्र आत्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के आदर्श को शामिल किया गया।

10. जापान
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को शामिल किया गया।


संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था इस संविधान संशोधन के माध्यम से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी अब तक संविधान में कुल 101 संशोधन हो चुके हैं।

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